बैंकों पर आरबीआई ने लगाई लगाम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत बैंकों पर नकेल कसी गई है। कई बार बैलेंस कट जाने के बावजूद ग्राहकों को रिफंड के लिए मश्क्कत करनी पड़ती है। उन्हें बार-बार बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क करना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के हित में आरबीआई ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत बैंकों पर नकेल कसी गई है। कई बार बैलेंस कट जाने के बावजूद ग्राहकों को रिफंड के लिए मश्क्कत करनी पड़ती है। उन्हें बार-बार बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क करना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के हित में आरबीआई ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए है।
5 दिनों में करना होगा निपटारा
अगर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल होता है और बैलेंस खाते से कट जाता है तो बैंक को इसे 5 दिनों के अंदर रिफंड करना होगा। आरबीआई के नियम के तहत अगर संबंधित बैंक ने 5 कैलेंडर दिनों के अंदर पैसा क्रेडिट नहीं किया तो बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही ट्रांजेक्शन फेल होने के कारणों की भी जानकारी देनी होगी।
अगर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल होता है और बैलेंस खाते से कट जाता है तो बैंक को इसे 5 दिनों के अंदर रिफंड करना होगा। आरबीआई के नियम के तहत अगर संबंधित बैंक ने 5 कैलेंडर दिनों के अंदर पैसा क्रेडिट नहीं किया तो बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही ट्रांजेक्शन फेल होने के कारणों की भी जानकारी देनी होगी।