EPFO ने कहा, ‘ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 ( COVID-19 ) महामारी ( Corona Pandemic ) प्रकोप के अंतर्गत ईपीएफ के निकासी क्लेम (Form-31) आवेदन को प्राथमिकता के साथ प्रोसेस किया जा रहा है।’ इसके अलावा विभाग ने उन लोगों से जिनके क्लेम लंबे वक्त से अधर में अटके हैं उन्हें भी कोविड नियमों के तहत आवेदन कर अपने क्लेम को क्लियर कराने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बहुत जल्द नकदी मिल जाएगी।
हालांकि, जिन क्लेम में केवाईसी ( KYC ) पूरी नहीं हुई है, तो उनमें मैन्युअल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें समय लग सकता है।
कैसे करें अप्लाई-
कोविड-19 नियम के तहत सदस्य इस तरह ईपीएफ निकासी क्लेम का आवेदन कर सकते हैं। EPFO पोर्टल पर लॉगइन करें उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाएं और क्लेम(Form-31,19,10C & 10D) ऑप्शन का चयन करें। अब अपने UAN लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालें, फिर ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करें। अब आपको पीएफ एडवांस के Form 31 को चुनना होगा । निकासी के उद्देश्य के लिए ‘Outbreak of pandemic (COVID-19)’ को चुनें। इसके बाद आपको आधार नंबर को OTP के साथ डालकर क्लेम सब्मिट करें ।
इसके लिए आपको कही जाने की जरूरत नहीं है बल्कि घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं । आपको बता दें कि सरकार ने पीएफ से 3 महीने की सैलेरी के बराबर पैसा निकालने की अनुमति दे रखी है। यानि आप अपने अकाउंट से अपनी मंथली सैलेरी का 3 गुना निकाल सकते हैं।