फर्रुखाबाद

खुशखबरी! सरकारी कर्मियों को 2025 में कई बार मिलेंगी 3 दिन की छुट्टियां, अवकाश सूची जारी

Public Holidays 2025: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के छुट्टियों की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। इसमें सार्वजनिक अवकाश और निर्बंधित अवकाश शामिल हैं।

फर्रुखाबादDec 18, 2024 / 11:10 am

Sanjana Singh

Public Holidays 2025

Public Holidays 2025 for Government Employees: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025 के लिए सार्वजनिक और निर्बंधित अवकाशों की घोषणा कर दी है। इसमें साल में कई बार सरकारी कर्मचारियों को तीन-तीन दिन की छुट्टियां मिलने वाली हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। 

साल में 8 बार मिलेगी 3-3 दिन की छुट्टी

दरअसल, साल में चार पर्व/त्योहार सोमवार को और चार पर्व/त्योहार शुक्रवार को पड़ने से राज्य कर्मियों को लगातार तीन-तीन दिन की छुट्टियां मिलेंगी। वहीं, तीन पर्व/त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मियों को यह छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी।
सोमवार के दिन ईद-उल-फितर, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और दीपावली की छुट्टी है। शुक्रवार को होली, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस और ईद-ए-मिलाद बारावफात की छुट्टी है। रविवार को गणतंत्र दिवस, रामनवमी और मोहर्रम है। इसीलिए एक तरफ कर्मियों को लगातार तीन-तीन छुट्टियां का फायदा हो रहा है तो तो तीन छुट्टियों का घाटा भी होगा। 
Public Holidays 2025

अलग से नहीं घोषित होगा सार्वजनिक अवकाश 

सरकार की तरफ से जारी किए गए शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पर्व, त्योहार या महापुरुषों की जन्मतिथि एक साथ एक तिथि पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में इसके लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही, त्योहार या पर्व स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार मनाए जाएंगे। सभी सार्वजनिक छुट्टियों की तिथियां निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन होंगी।
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2025 में मिलेंगे 24 सार्वजनिक अवकाश

साल 2025 में सार्वजनिक अवकाश कुल 24 होंगे और निर्बंधित 31 हैं। बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी 1 अप्रैल को होगी। कार्यकारी आदेशों के तहत 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टियां होंगी।

सिर्फ 3 अवकाश की घोषणा कर सकते हैं DM

जिलाधिकारी अपने स्तर पर अधिकतम तीन अवकाश घोषित कर सकेंगे। इसके लिए उसे कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संबंधित मंडलायुक्तों को जानकारी देनी होगी। तीन से अधिक स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने की जरूरत पड़ने पर शासन से इसके लिए अनुमति लेनी होगी।

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