फर्रुखाबाद

Farrukhabad news: चार्ज शीट दाखिल करने के 14 दिन में आया आदेश, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को उम्र कैद

फर्रुखाबाद में अदालत में कुकर्म के आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे कैद की सजा सुनाई।‌ अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के 14 दिन बाद ही यह निर्णय सामने आया है। ‌

फर्रुखाबादOct 12, 2023 / 08:19 pm

Narendra Awasthi

अदालत ने सुनाई कड़ी सजा

उत्तर प्रदेश की कन्नौज में अदालत ने 14 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई। जो अपने आप में एक मिसाल है। मामला पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत यह सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड यानी जुर्माना भी लगाया है। घटना मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला का है।

मोहल्ला की रहने वाली महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि 13 वर्षीय पुत्र बीते 2 अगस्त को छत पर सो रहा था। इस समय आशु छत पर आया और बेटे का मुंह दबाकर अपने साथ ले गया। जिसने उसके साथ कुकर्म किया। मां ने इस संबंध में पीड़िता की मां से शिकायत की। इस पर घर वालों ने कहा कि अभी इलाज करवा लो। पैसे बाद में दे देंगे।

27 सितंबर को चार्जशीट हुआ दाखिल

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना अधिकारी इंद्रजीत ने भी तत्परता दिखाई।‌ क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार सिंह 27 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।

यह भी पढ़ें

Kannauj news: एसपी कार्यालय परिसर में महिला ने फांसी लगा आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस ने बचाया

 

एक लाख रूपए का जुर्माना

अभियोजन पक्ष की तरफ से अनुज कटियार, प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अभिषेक सक्सेना ने अपनी बातें रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आशु उर्फ आशीष दत्त को उम्र कैद सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

Hindi News / Farrukhabad / Farrukhabad news: चार्ज शीट दाखिल करने के 14 दिन में आया आदेश, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को उम्र कैद

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.