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लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को झटका, जमानत अर्जी खारिज, 24 मई को अगली सुनवाई

भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को नहीं मिलेगी जमानत
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी

Apr 28, 2019 / 12:26 pm

Prashant Jha

लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को झटका, जमानत अर्जी खारिज, 24 मई को अगली सुनवाई

लंदन। नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 24 मई को अगली सुनावाई होगी। पीएनबी घाटाला मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत की जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई की टीम लगातार कोशिश कर रही है।

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नीरव मोदी ने जमानत के लिए दी थी ये दलील

गौरतलब है कि नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में अजीबो गरीब दलील दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीरव के वकील ने कोर्ट से कहा कि मेरे मुवक्किल को कुत्तों की देखभाल करने के लिए जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वे जेल में होंगे तो उनका पालतू कुत्ता घर में अकेला रह जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

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लंदन में गिरफ्तार हुआ था नीरव

पिछले साल 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके बाद से नीरव फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि नीरव लंदन में रहकर हीरे का व्यापार कर रहा है। उसके बाद लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 19 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल भारतीय एजेंसियां देश लाने की तैयारी कर रही है।

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