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कन्या सुमंगला योजना के लिए इटावा से एक भी आवेदन नहीं, जानें- क्या है Kanya Sumangla Yojana

– बेटियों की शिक्षा के लिए सरकार ने शुरू की है कन्या सुमंगला योजना- जानें- कन्या सुमंगला योजना और किसे मिलता है इस योजना का लाभ- कन्या सुमंगला योजना का लाभ होने के लिए लाभार्थी को यूपी का निवासी होना चाहिए

इटावाJun 11, 2019 / 06:14 pm

Hariom Dwivedi

कन्या सुमंगला योजना के लिए इटावा से एक भी आवेदन नहीं, जानें- क्या है Kanya Sumangla Yojana

पत्रिका विशेष
दिनेश शाक्य
इटावा. उत्तर प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी कन्या सुमंगला योजना को लेकर इटावा के लोगों में कोई संजीदगी नहीं दिख रही है। बेटियों की शिक्षा के लिए सरकार की इस योजना का लाभ लेने के अभी तक जिले से एक भी आवेदन नहीं किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि जन सामान्य को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि पात्र परिवार इस योजना लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि जिले में अभी इस योजना के तहत कोई आवेदन नहीं हुआ है।
कन्या भ्रूण हत्या रोकने, लिंगानुपात ठीक करने और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की थी। इस योजना को एक अप्रैल से लागूू कर दिया गया है। इस योजना के तहत नाबालिग बेटियों की धनराशि मां के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मां न होने पर पिता के खाते में और माता-पिता दोनों न होने पर अभिभावक के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। स्नातक की छात्रा के खाते में सीधे पैसा भेजा जाएगा। इस योजना का लाभ केवल दो संतानों तक और उत्तर प्रदेश के रहने वालों को ही दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से योजना संचालित रहेगी।
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बेटियों को मिलती है धनराशि
कन्या सुमंगला योजना का लाभ एक अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्म लेने वाली सभी बेटियों को दो हजार रुपये, वर्ष 2018 में जन्मी बेटियों को सभी टीके लगवाने पर एक हजार रुपये, अप्रैल 2019 से चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा एक में प्रवेश लेने वाली बेटियों को दो हजार रुपये, अप्रैल 2019 से चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा छह में प्रवेश लेने पर 2 हजार रुपये, अप्रैल 2019 से चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश पर 3 हजार रुपये, अप्रैल 2019 से चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा 12 पास कर स्नातक या दो वर्षीय डिपोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर पांच हजार रुपये मिल सकेगा।
लाभार्थी को यूपी का होना है जरूरी
कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। निवास प्रमाणपत्र के लिए राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर पहचानपत्र, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा। पारिवारिक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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दो बच्चों के बाद जुड़वा को मिलेगा लाभ
कन्या सुमंगला योजना का लाभ दो बच्चों तक ही मिलेगा। हां अगर किसी महिला को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और उसमें एक बेटी रहती है तो उसे भी लाभ दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रसव में दो जुड़वा बेटियां होने पर तीनों संतानों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो जैविक व विधिक रूप से गोद ली संतान को शामिल करते हुए अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ मिलेगा।
छह श्रेणियों में किया जा सकता है आवेदन
कन्या सुमंगला योजना की सभी छह श्रेणियों का लाभ लेने के लिए अलग-अलग आवेदन किया जा सकता है। पहली बार आवेदन करने पर आवेदक को जो पहचान संख्या आईडी नंबर मिलेगा, उसे संभाल कर रखना होगा, जिससे वह अन्य श्रेणियों का लाभ ले सकता है। आवेदन जनसेवा केंद्र या किसी साइबर कैफे से हो सकते हैं। अथवा बीडीओ, एसडीएम या जिला प्राबेशन कार्यालय में सीधे आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र कन्या सुमंगला पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
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