आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने एक नोटिस कहा, “आपने इस मुद्दे को अपने प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के जानकारी में लाए बिना और उनसे कोई आदेश लिए बिना इस मामले में कार्रवाई की।”
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नोटिस में आगे कहा गया, “यह आपकी ओर से एक गंभीर चूक है, इसलिए आपसे दो सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।” यह भी पढ़ें
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मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक वीडियो संदेश में राज्य सरकार पर उनके दूसरे बेटे के जन्म पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार बच्चे की ”वैधता” को लेकर परिवार से सवाल कर रही है। मनसा जिले में मूसेवाला की गोली मारकर हत्या के लगभग दो साल बाद 17 मार्च को दंपति के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। अधिकारियों का कहना है कि दंपति ने दूसरे बच्चे के लिए आईवीएफ तकनीक का विकल्प चुना था।