चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है?
लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा की जाती है। यहीं से चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होती है। वहीं, विधानसभा के चुनाव के लिए राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के आधिकारिक राजपत्र में ऐसी तिथि या तारीखों पर प्रकाशित करता है, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है। राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों का चुनाव करने का आह्वान करता है।
अधिसूचना जारी होने का क्या होता है मतलब?
चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में मौजूदा सरकार भंग हो जाती है। इसके बाद सरकार कोई भी योजना या नया काम शुरू नहीं कर सकती। इतना ही नहीं सत्ताधारी पार्टी सरकारी खजाने के इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। प्रदेश में राज्यपाल का शासन लागू हो जाता है। चुनाव होने के बाद अगली सरकार का गठन होने तक राज्यपाल का ही शासन रहता है।
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क्यों जारी की जाती है चुनाव अधिसूचना?
चुनाव अधिसूचना मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने पर या उसके विघटन पर एक नई विधानसभा के गठन के उद्देश्य से चुनाव आयोजित किया जाता है ताकि नई सरकार बहाल की जा सके।