नामांकन प्रक्रिया क्या है?
विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं। जब किसी उम्मीदवार को किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा चुना जाता है तो इसे आम बोलचाल की भाषा में पार्टी का टिकट मिलना कहते हैं। कोई भी आम आदमी भी विधायक पद के लिए नामांकन कर सकता है लेकिन उससे पहले नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया जाननी होगी। यदि राज्य के सभी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के लिए अधिसूचना एक साथ जारी हुई हो तो नामांकन एक साथ ही शुरू होते हैं।
उम्मीदवार ऐसे करते हैं नामांकन
अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर राजनीतिक दलों के कैंडिडेट नामांकन करते है। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में पूर्व निर्धारित रकम भी जमा करानी होती है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक उम्मीदवार नामाकंन के दौरान सीमित संख्या में गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा वाहनों को निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर पहले खड़ा किया जाता है। नामाकंन के दौरान निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई उम्मीदवार ढोल-नगाड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
देना होता है चल अचल संपत्ति का ब्यौरा
विधायक बनने से पहले 25 पेज का नामांकन पत्र भरना पड़ता है। जरूरी कागजों में प्रत्याशी को अपने पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जैसे कागजों की जरूरत होती है। विधायक बनने से पहले नामांकन पत्र में अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इसके साथ ही आपको अपनी पत्नी और आश्रित बच्चों की भी पूरी जानकारी देनी पड़ती है। आपके पास कितने हथियार हैं और आपके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं इन सभी की जानकारी आपको एक एफिडेविट के माध्यम सही जानकारी दी जाती है।
नामांकन वापिस लेने की क्या है प्रक्रिया?
नामांकन करने के कुछ दिनों के बाद उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। निर्वाचन आयोग इसके लिए निर्धारित समय देता है। उस समय अवधि में प्रत्याशी अपनी मर्जी से नाम वापस ले सकता है। इसके लिए बकायदा एक एफिडेविट पर घोषणा पत्र देना होता है। इसमें नाम वापसी करने की डिटेल लिखी होती है। वेरिफाई करने के बाद प्रत्याशी का नाम वापस कर दिया जाता है।
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30 अक्टूबर 2023 (दूसरा चरण)
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