प्रत्याशी के नामांकन की गाइडलाइन नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष तक जा सकेंगे। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसकी प्रति निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा कर सकते हैं। कोरोनावायरस संक्रमण के चलते नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन के वक्त प्रत्याशी सिर्फ दो गाड़ियों का ही प्रयोग कर सकेगा।
तीन बार आपराधिक इतिहास बताना होगा नामांकन करने वाले प्रत्याशी के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार, इस बार अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उनको आपराधिक इतिहास बताना होगा। उसमें शपथ पत्र के साथ आरओ को पत्र दाखिल करना होगा कि वह कितने बड़े अपराधी हैं और कितने मामले न्यायालय या थाने में चल रहे हैं। यह आपराधिक इतिहास तीन बार बताना होगा। इसमें पहली बार जब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो तीन से चार दिन बाद दिखाएंगे। फिर दूसरी बार में पांच से आठ दिन के बीच आपराधिक इतिहास दिखाना है। इसके बाद तीसरी बार में नौ दिन बाद जब प्रचार-प्रसार बंद हो रहा होगा, तब अपना आपराधिक रिकार्ड बताना पड़ेगा।
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बार-बार अखबारों में प्रकाशित कराना होगा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को अपना आपराधिक मामला सार्वजनिक करना होगा। आयोग का निर्देश है कि, आपराधिक मामलों को बार-बार अखबारों में प्रकाशित करना होगा। जनता को जानकारी हो सके कि कितने बड़े अपराधी हैं। आपराधिक इतिहास बताना बेहद जरूरी बदायूं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने बताया, विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी नामांकन कराएंगे उनके लिये अपना आपराधिक इतिहास बताना होगा और समाचार पत्रों में आपराधिक इतिहास प्रकाशित कराना होगा। इसके साथ-साथ नामांकन से चुनाव प्रचार बंद होने तक तीन बार आपराधिक इतिहास बताना होगा।
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