स्कूटी योजना के लिए मानदंड तय
राजस्थान में गहलोत सरकार दिव्यांगजनों का आवागमन आसान कर उन्हें संबल प्रदान करने के लिए स्कूटियां देगी। गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं। जिसके अनुसार दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
स्कूटी योजना के लिए कौन है पात्र जानें
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा, जो 50 फ़ीसदी शारीरिक रूप से दिव्यांग होंगे। इस योजना में सिर्फ दिव्यांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास बाइक या स्कूटर नहीं होना चाहिए। नहीं तो पात्रता रद हो जाएगी। न्यूनतम उम्र 15 और अधिकतम 29 साल होनी चाहिए।
स्कूटी योजना के लिए कैसे करें आवेदन
स्कूटी योजना के लिए दिव्यांग आवेदन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर लॉगिन करना होगा। अगर आईडी है तो साइन इन पर क्लिक करें यदि आईडी नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करें।