क्या है कोर्ट का कहना? (Allahabad High Court)
इलाहाबाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के निर्धारित मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सरकार स्तर पर ही शैक्षणिक योग्यता आदि मानकों में बदलाव किया जा सकता है। बता दें, जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया था। यह भी पढ़ें
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क्या है पूरा मामला? (UP Police Radio Operator Case)
दरअसल, 2022 में पुलिस भर्ती बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में योग्यता के तौर पर डिप्लोमा डिग्री मांगी गई थी। भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य कर दिया था। इसके बाद बहुत से डिग्री धारकों ने भी आवेदन कर दिया। हालांकि, भर्ती बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया था। इस फैसले के खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह भी पढ़ें