जारी किया गया महत्वपूर्ण नोटिस
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नोटिस जारी करते हुए लिखा कि, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 फरवरी 2023 को दिए गए फैसले के अनुसार नीट यूजी 2023 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लॉज 5.2.2 में बदलाव किया जाता है। अनिवासी भारतीय, भारत के विदेशी नागरिक (OCI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), और विदेशी नागरिक अब चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं।
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पहले काम रहती थी संख्या
कुछ सालों में ओसीआई कैटेगरी के छात्रों की संख्या 1 हजार से भी कम रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय मेडिकल कॉलेजों में ओसीआई कैटगरी के स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा जारी नीट UG के लिए नोटिस की फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध है।