संचालकों को बसों को दुरुस्त रखने के निर्देश
स्कूली बसों के निरीक्षण के दौरान बसों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार फस्र्ट एड बॉक्स, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर, सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त रखने, डायल 112/पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर बोर्ड में लिखवाने, नर्सरी एवं छोटे बच्चों के लिए महिला परिचालिका रखने, बस्तों को रखने पर्याप्त स्थान रखने संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुरूप बसों की जांच की गई।
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12 हजार रुपए का काटा चालान
बसों की जांच के बाद 13 स्कूली बसों में खामी पाई गई। 12 हजार 100 रुपए का चालान काटा गया। बस चालकों एवं संचालकों को हिदायत दी गई कि 7 दिवस के अंदर खामियां दूर कर परिवहन विभाग को अवगत कराएं।
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नियम के तहत बस चलाने के निर्देश
स्कूली बस चालकों/संचालकों एवं लाइसेंस बनवाने आए आमजनों को यातायात नियमों को पालन करनेे, जिम्मेदार नागरिक बनने, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक रहने की हिदायत दी गई। साथ ही जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता से पालन करने की समझाइश दिया गया है।
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निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे अधिकारी
संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रकाश रावटे जिला परिवहन अधिकारी बालोद, निरीक्षक राकेश ठाकुर प्रभारी यातायात बालोद, आरटीओ बालोद एवं यातायात स्टाफ, स्कूल बस चालक एवं संचालक उपस्थित रहे।