इसमें यह भी कहा गया कि सभी निजी अनएडेड मान्यताप्राप्त स्कूल, जो प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और कक्षा एक स्तर में बच्चों का दाखिला ले रहे हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी होंगी। डीओई ने अपने सर्कुलर में कहा था, माता-पिता से प्रवेश पंजीकरण शुल्क के तौर पर मात्र 25 रुपये (जो वापस नहीं होंगे) लिए जा सकते हैं। माता-पिता द्वारा विद्यालय के प्रोस्पेक्टस की खरीद वैकल्पिक होगी।
दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। वहीं बच्चों के नाम की पहली सूची 24 जनवरी, 2020 को जारी होगी। सर्कुलर के अनुसार, 12 फरवरी, 2020 को दूसरी सूची जारी की जाएगी, जबकि 16 मार्च, 2020 को दाखिला प्रक्रिया समाप्त करने की अंतिम तारीख है। सर्कुलर में आगे कहा गया, सभी ड्रॉ पारदर्शी तरीके से अभिभावकों की मौजूदगी में किए जाएंगे। स्कूल को पहले ही ड्रॉ के सभी पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित करना होगा। ड्रॉ की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और फूटेज स्कूल द्वारा संभाल कर रखा जाएगा। ड्रॉ में इस्तेमाल की जाने वाली पर्चियों को बॉक्स में डालने से पहले अभिभावकों को दिखाया जाएगा।
सर्कुलर में आगे कहा गया, विभाग, सभी निजी अनएडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के छात्रों का कम्प्यूटर के माध्यम से ड्रॉ आयोजित करेगा। प्री-स्कूल(नर्सरी), प्री प्राइमरी (केजी) और कक्षा एक में दाखिला के लिए बच्चों की उम्र मार्च 31 तक प्रवेश के दौरान क्रमश: तीन साल, चार साल और पांच साल होनी आवश्यक है। वहीं नर्सरी, प्री प्राइमरी (केजी) और कक्षा एक में दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमश: चार, पांच और छह साल है। वहीं डीओई ने यह भी कहा है कि स्कूल दाखिले के वक्त अभिभावकों से कैपिटेशन फीस और डोनेशन फीस के तौर पर एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा।