अगली सुनवाई 30 जनवरी को
वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने की बात कही है। तब तक के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। यह भी पढ़ें
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NLU को दिया था संशोधन का निर्देश
इससे पहले, 20 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने CLAT 2025 परीक्षा में कथित त्रुटियों के संबंध में आदित्य सिंह की याचिका को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। अदालत ने पांच विवादित प्रश्नों में से दो में गलतियों की पहचान की। कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) को परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें