राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों में कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करते हुए 50 फीसदी बच्चों की उपस्थिति ही अनिवार्य होगी जबकि सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराने के बाद ही कक्षा संचालित करने का निर्देश दिया है।
सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6-6 फिट की दूरी पर बैठना अनिवार्य होगा। सभी बच्चों को स्कूल की ओर से ही 2 -2 मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। ये आदेश सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के लिए लागू हुआ है।
गाइडलाइन-
1. बच्चों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2. कक्षा में विद्यार्थियों के बीच 5 फीट की दूरी होनी जरुरी।
3. ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूलों को दो शिफ्टों में खोला जाएगा।
4, स्कूल स्टाफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. सरकारी विद्यालयों में साफ-सफाई, डिजिटल थर्मामीटर, सैनेटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. स्टाफ रूम, ऑफिस और विजिटर्स रूम में भी कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा।
7. स्कूलों में अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग समय निर्धारित होगा।
8. स्कूलों में किसी प्रकार के समारोह-त्योहार के आयोजन नहीं किए जाएंगे।