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इस मुद्दे पर होगी अहम चर्चा
19 मार्च को होने वाली इस बैठक में तय होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी कम करने का लाभ लेने की शर्त क्या होगी और डेवलपर्स और होम बायर्स दोनों के लिए इससे जुड़े गाइडलाइंस तय किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कटौती का लाभ लेने के लिए 80 फीसदी माल रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदने की शर्त को बनाकर रखा जा सकता है। बता दें कि अधिकारियों की एक टीम इसी हफ्ते राज्यों के राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक करेगी और ड्राफ्ट रूल को 15 मार्च तक अंतिम रूप देगी
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पिछली बैठक में लिया गया था ये निर्णय
GST की पिछली बैठक में यानी 24 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी दर 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी करने का फैसला किया गया था। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 1 फीसदी जीएसटी लेने का फैसला भी किया गया था। अब आगामी बैठक में पुराने प्रोजेक्ट को तोड़कर नए कंस्ट्रक्शन किए जाने पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है।
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