अर्थव्‍यवस्‍था

एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान, अब से GST रिफंड में होगा बड़ा फायदा

वित्त मंत्रालय जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है
सरकार के इस फैसले से एक्सपोर्टर्स को काफी राहत मिलेगी
वित्त मंत्रालय के अधिकारियो ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ ही समय में GST का रिफंड पाना काफी आसान हो जाएगा

May 27, 2019 / 10:17 am

Shivani Sharma

Under Deemed Assessment scheme, dealers can deal with VAT

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय जीएसटी ( GST ) रिफंड की प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है, सरकार के इस फैसले से एक्सपोर्टर्स को काफी राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ( Finance Minstry )के अधिकारियो ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ ही समय में GST का रिफंड पाना काफी आसान हो जाएगा। आफको बता दें कि ये बदलाव अगस्त से लागू होंगे।


आसान होगी GST प्रक्रिया

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त के बाद से जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रोसेसिंग दोनों काम एक ही व्यवस्था के द्वारा देखे जाएंगे, जिससे इस काम में तेजी आएगी। आपको बता दें कि जीएसटी से जुड़े सभी कामों को राजस्व विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, जिसाका सीधा फायदा निर्यातकों को मिलेगा। जीएसटी में इस बदलाव के बाद ही करदाता को पहले अपने टैक्स के लिए दावा करना होगा और उसके बाद उसका रिफंड अधिकारियों के द्वारा मिल जाएगा।


ये भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price: पेट्रोल के दाम में 10 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, डीजल के दाम में नहीं हुआ बदलाव


एक ही बार में मिलेगा पूरा रिफंड

वर्तमान में, करदाता के द्वारा रिफंड फाइल करने के बाद केंद्रीय कर अधिकारी 50 फीसदी दावे का भुगतान कर देता है और बाकी बची राशि का भुगतान राज्य के कर अधिकारियों की जांच-पड़ताल के बाद किया जाता है, जिसके कारण टैक्सपेयर्स को अपना रिफंड पाने में काफी समय लग जाता है। इसी प्रक्रिया को आशान बनाने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। GST रिफंड के लिए राज्य कर अधिकारियों के पास दावा करने पर भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रिफंड मिलने में काफी समय लगता है और एक्सपोर्टर्स के सामने नकदी का संकट खड़ा हो जाता है। रिफंड प्रक्रिया में होने वाली इस देरी की समस्या को दूर करने के लिए ही एकल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।


ये भी देखें: खेलो पत्रिका flash bag NaMo9 contest और जीतें आकर्षक इनाम


जांच पड़ताल के बाद दी जाएगी मंजूरी

सिंगल अथॉरिटी व्यवस्था के तहत, टैक्सपेयर्स के बारे मेंपूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसकी रिफंड की प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी। बाद में आंतरिक खाता समायोजन यानी इंटर्नल अकाउंट एडजस्टमेंट के माध्यम से दोनों टैक्स अथॉरिटी बाकी बची राशि को व्यवस्थित कर लेंगे।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्‍ट्री,अर्थव्‍यवस्‍था,कॉर्पोरेट,म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.

Hindi News / Business / Economy / एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान, अब से GST रिफंड में होगा बड़ा फायदा

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.