बड़े ऐलान
– जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोनावायरस महामारी शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स लायबिलिटी थी उनकी लेट फीस कम कर दी गई है।
– वित्त मंत्री के अनुसार जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक टैक्स लायबिलिटी होने के बावजूद जिन कारोबारियों को जीएसटी 3-बी फाइल नहीं किया था, उनपर अब मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए होगी।
– इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा।
– 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले जिन कारोबारियों ने मई, जून और जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर 3 बी सितंबर तक फाइल करने वालों पर कोई फाइन और ब्याज नहीं लगेगा।
– जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से पहले जीरो रिटर्न फाइलिंग लंबित थी, उन पर कोई लेट फील नहीं लगाई जाएगी।
– जुलाई में एक बैठक होगी, जिसमें राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होगी। हालांकि अभी इस मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं की गई है।