अर्थव्‍यवस्‍था

सरकार ने दी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, 30 जून तक जमा करा सकेंगे टैक्स

केंद्र सरकार ने कराधान और अन्य कानून (छूट) और विभिन्न प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूर्व में 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाई गई समय सीमा को अब 30 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

Apr 25, 2021 / 08:46 am

Saurabh Sharma

Govt extends tax compliance timelines in light of pandemic

नई दिल्ली। करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर, सरकार ने करदाताओं को अनुपालन की विभिन्न सीमाएं बढ़ाकर राहत देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल की गई थी। पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते चार दिनों में 12 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है।

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टैक्स जमा कराने की डेट बढ़ाई
केंद्र सरकार ने कराधान और अन्य कानून (छूट) और विभिन्न प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूर्व में 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाई गई समय सीमा को अब 30 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिनियम की धारा 144 सी की उपधारा (13) के तहत डीआरपी के निर्देश के परिणामस्वरूप एक आदेश पारित करने की समय सीमा को भी तीन महीने के लिए 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

इनमे भी मिली राहत
इसके अलावा 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई समय सीमा में अन्य कई मामले में भी शामिल हैं, जिनमें मूल्यांकन को फिर से जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा, जहां आय का मूल्यांकन नहीं किया गया है, वित्त अधिनियम 2016 की धारा 168 की उपधारा (1) के तहत समकारी लेवी की प्रक्रिया की सूचना भेजने की समय सीमा।

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विवाद से विश्वास का भी समय बढ़ाया
यह भी तय किया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान की समय-सीमा को भी, बिना अतिरिक्त राशि के, 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि उपरोक्त तिथियों का विस्तार करने के लिए अधिसूचनाएं उचित समय पर जारी की जाएंगी।

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