अर्थव्‍यवस्‍था

वेतन कटौती के बाद सरकारी खर्च पर लगाम, पहली तिमाही में 20 फीसदी से ज्यादा नहीं खर्च कर पाएंगे मंत्रालय

सरकारी खर्च में कटौती के आदेश
पहली तिमाही में मंत्रालय सिर्फ 20 फीसदी खर्च कर सकेंगे
पेट्रोलियम और रक्षा मंत्रालय जैसे 27 विभागों पर लागू होगा आदेश

Apr 09, 2020 / 11:13 am

Pragati Bajpai

nirmala sitharaman

नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से हमारे देश के माननीयों ने अपनी सैलेरी में 30 फीसदी की कटौती को मंजूर किया है लेकिन कोरोना से हुए नुकसान को भरना इतना आसान नहीं होगा । कॉस्ट कटिंग जारी रहेगी इसी के मद्देनजर सरकार ने खर्चों पर लगाम लगाने का फैसला किया है। फर्टिलाइजर, सड़क-परिवहन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ( petrolium ministry ) पहली तिमाही में सालाना बजट का 20% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे।

इस फैसले के बाद अगले तीन महीने तक सरकारी खर्च पर लगाम लगाते हुए मंत्रालयों के सामान्य खर्च को सीमित करने का फैसला लिया गया है। यानि अब फर्टीलाइजर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय अप्रैल में कुल बजट का 8% और मई, जून में 6% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते है।

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इसी तरह रक्षा मंत्रालय ( defence ministry ), सड़क परिवहन मंत्रालय, राजस्व विभाग समेत 27 विभाग पहली तिमाही में सालाना बजट अनुमान का 20% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे।

आपको बता दें कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने और अर्थव्यवस्था में कैश की किल्लत न रहें इसके लिए सरकार ने कल 5 लाख तक तक के सभी टैक्स रिफंड करने का आदेश दिया है । सरकार के इस आदेश से देश के लगभग 14 लाख टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें GST और कस्टम दोनो शामिल हैं।

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