यह भी पढ़ेंः- अब पोस्ट ऑफिस वॉरियर्स को कोरोना संक्रमण से मौत पर मिलेंगे 10 लाख रुपए
अगर किसी कर्मचारी को है आपत्ति
सर्कूलर के अनुसार अगर किसी अफसर या फिर कर्मचारी को इस कटौती या यूं कहें कि सहयोग से आपत्ति है तो सूचना राजस्व विभाग के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को दी जा सकती है। ऐसे कर्मचारियों को 20 अप्रैल 2020 तक से लिखित में अपने इंप्लॉय कोड के साथ अपने असहयोग की जानकारी देनी होगी। वहीं उस विभाग के कर्मचारी जो एक्टिव तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, उन्हें भी अपनी एक दिन की सैलरी का योगदान फंड में करना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ेंः- नेशनल पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, अब निवेशक साल में दो बार कर सकेंगे यह बदलाव
सांसदों ने भी पीएम केयर्स फंड में दी अपनी
इससे पहले सांसदों की ओर से भी पीएम केयर्स फंड में अपनी सैलरी का सहयोग किया है। देश के सांसदों ने अपने उक महीने का वेतन पीएम केयर्स फंड में दिया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन का माहौल है। पहले यह लॉकडाउन सिर्फ 21 दिनों 14 अप्रैल तक का ही था , जिसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है। इस पीएम केयर्स फंड में देश के बड़े उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों में सहयोग किया गया है। इस फंड में देश का कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है।