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इन परिवर्तनों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड ( cbic ) ने अधिसूचित किया है। संशोधन में कहा गया कि करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग-अलग जानकारी नहीं देनी होगी। सीबीआईसी को उम्मीद है कि इन बदलावों व समय सीमा के विस्तार से सभी जीएसटी करदाता वित्त वर्ष 2017-18 व 2018-19 के वार्षिक रिटर्न व रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समय से जमा कर सकेंगे।
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जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-9सी को दाखिल करने के संदर्भ में करदाताओं द्वारा विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करने के रिप्रजेंटेशन विभाग को प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वित्त वर्ष 2018 के लिए जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 व वित्त वर्ष 2019 के लिए 31 दिसंबर 2019 थी।