खिलौनों पर होगा आईएसआई मार्क
बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय ने 371 आयातित टैरिफ लाइनों की पहचान की है, जिनमें बिजली के सामान, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स व स्टील के सामान और खिलौने समेत कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। खिलौनों पर तो भारत सरकार ने फरवरी में ही खिलौना, गुणवत्ता नियंत्रण जारी किया था, जिसे एक सितंबर से प्रभावी कर दिया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 25 फरवरी, 2020 को जारी आदेश कर दिया था। जिसके तहत खिलौनों पर आईएसआई मार्क का यूज अनिवार्य होगा। ट्वॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसीडेंट अजय अग्रवाल के अनुसार हालांकि यह मानक भारतीय कारोबारियों पर भी लागू होगा, लेकिन इससे चीन से आयात पर नकेल कसेगी तो घरेलू खिलौना कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
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जांच के लिए पोर्ट पर तैनात होंगे बीआईएस के अधिकारी
आयातित माल के लिए तय किए जाने वाले मानकों का पालन कराने केन लिए बीआईएस के अधिकारी कांडला, कोचीन व मुंबई जैसे देश के प्रमुख बंदरगाहों पर तैनात किए जाएंगे। सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की जांच होगी। इंडियन इंपोट्र्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर टीके पांडे के अनुसार मानकों पर जब आयातित उत्पादों को परखा जाएगा तो घटिया सामान पर नकेल कसेगी। उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि आयातित मालों को मानकों पर परखने से चीन के लिए घटिया माल भारतीय बाजारों में भेजना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ है, जिसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले हर सामान पर कंट्री ऑरिजिन का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।