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सुधार प्रक्रिया में पिछड़े राज्यों को भी मिलेगा मौका
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2021-22 और 2022-23 में सुधार की प्रक्रिया पूरी न कर पाने वाले राज्यों को भी 2023-24 में अतिरिक्त उधारी का लाभ मिल सकता है, अगर वे चालू वित्त वर्ष के दौरान सुधार लागू करते हैं। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्राथमिक मकसद परिचालन और आर्थिक कुशलता में सुधार करना और भुगतान करके बिजली की खपत को प्रोत्साहित करना है। बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले राज्य बोनस अंक पाने के भी पात्र होंगे। प्रोत्साहन पाने के लिए राज्यों को निश्चित तौर पर कुछ सुधार करने होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम के दायित्वों का बेहतर अनुमान लगाना, वित्तीय व ऊर्जा खातों का समय से प्रस्तुतीकरण और खातों की जांच शामिल है।
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वित्तीय मामलों में रखनी होगी पारदर्शिता
राज्यों को बिजली क्षेत्र के वित्तीय मामलो की रिपोर्टिंग में निश्चित रूप से पारदर्शिता दिखानी होगी, जिसमें सब्सिडी का भुगतान और सरकारों के डिस्कॉम की देनदारी दिखाया जाना शामिल है। प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के माध्यम से सब्सिडी भुगतान, क्रॉस सब्सिडी कम करना, नई तकनीक का इस्तेमाल, सरकारी कार्यालयों प्रीपेड मीटर लगाना अन्य मानदंड हैं, राज्य सरकारों को प्रोत्साहन राशि पाने के लिए इनका पालन जरूरी है। यह योजना कोविड महामारी के वर्षों के दौरान शुरू की गई थी, जिससे कम राजस्व सृजन के संकट से गुजर रही डिस्कॉम की सहायता की जा सके। पिछले साल कम से कम 20 राज्यों ने योजना में दिलचस्पी दिखाई थी और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, जिसे अतिरिक्त उधारी की अनुमति मिली थी।