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दुर्ग

प्रदेश का पहला ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू, जानिए क्या है उपयोगिता और भविष्य के लिए क्यों है जरूरी

नगर निगम रिसाली और नगर पंचायत के अलावा ग्रामीण इलाकों के सेप्टिक टैंक खाली करने वाले वाहनों को डि-स्लजिंग कराया जा रहा है।

दुर्गAug 09, 2021 / 04:43 pm

Dakshi Sahu

प्रदेश का पहला ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू, जानिए क्या है उपयोगिता और भविष्य के लिए क्यों है जरूरी

प्रदेश का पहला ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू, जानिए क्या है उपयोगिता और भविष्य के लिए क्यों है जरूरी

दुर्ग. दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम पंचायत पतोरा में 26 लाख लागत से प्रदेश के पहले ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में डि-स्लजिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। यहां नगर निगम रिसाली और नगर पंचायत के अलावा ग्रामीण इलाकों के सेप्टिक टैंक खाली करने वाले वाहनों को डि-स्लजिंग कराया जा रहा है। अफसरों ने बताया कि जल्द ही 2 से 3 साल में सेप्टिक टैंक खाली कराना अनिवार्य किया जाएगा और सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल का सुरक्षित डि-स्लजिंग अनिवार्य किया जाएगा।
अपशिष्ट का किया जाएगा सुरक्षित निपटान
जिला पंचायत के सीईओ एस आलोक ने बताया नगर पालिका निगम रिसाली व नगर पंचायत उतई द्वारा नियमित रूप से सुरक्षित डि-स्लजिंग करने के लिए पतोरा प्लांट में वाहन भेजा जा रहा है। नगर पंचायत पाटन में उपलब्ध डि-स्लजिंग वाहन के माध्यम से भी पतोरा प्लांट तक फिकल स्लज पहुंचाया जाएगा। प्लांट के संचालन के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने निर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक प्रत्येक 2-3 वर्ष मेे सेप्टिक टैंक खाली कराने व अपशिष्ट जल की डि-स्लजिंग फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट में ही अनिवार्यत: कराया जाना है। सेप्टिक टैंक खाली करने वाली शासकीय व निजी संस्थाओं को डि-स्लजिंग इसी प्लांट में कराया जाएगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों व भवनों, शालाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामाजिक भवनों आदि में निर्मित शौचालयों के सेप्टिक टैंक को 3 वर्षों में खाली कर सेंटर में सुरक्षित निपटान किया जाएगा।
प्रदेश का पहला ग्रामीण फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू, जानिए क्या है उपयोगिता और भविष्य के लिए क्यों है जरूरी
लिया जाएगा नामिनल शुल्क
डि-स्लजिंग के लिए शासकीय व निजी संस्थाओं के संपर्क के लिए व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित शुल्क जारी किया जाएगा। शुल्क नामिनल रखा जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत फिकल स्जल के सुरक्षित निपटान के लिए जिम्मेदार रहेंगे।
खुले में बहाना प्रतिबंधित होगी कार्रवाई
सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना ट्रिटमेंट किए मैदान, खेत, तालाब, नाली आदि खुले स्थानों में बहाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। फिकल स्लज को खुले में बहाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली द्वारा फिकल स्लज मैनेजमेंट परियोजना पर कार्य के लिए जिले को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया है।
दुर्ग व धमधा में भी बनेगा प्लांट
अधिकारियों ने बताया कि प्लांट सरपंच अंजीता गोपेश साहू के योगदान से शासकीय भूमि में स्थापित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टिक टेंक साफ कराने के लिए ग्राम पंचायत को एक वाहन उपलब्ध करने की योजना है। जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर ग्रामों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही दुर्ग व धमधा में भी प्लांट बनाने पर विचार किया जा रहा है।

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