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CG के सबसे बड़े निजी स्कूल बिल्डिंग को तोडऩे हाईकोर्ट में चुनौती, जानिए कैसे अधिकारियों ने खेला बड़ा गेम

कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी (krishna education society bhilai) के खिलाफ कार्रवाई टल गई। निगम प्रशासन ने भवन अनुज्ञा निरस्त होने के बाद भवन को तोडऩे टीम भी गठित कर दी थी।

दुर्गOct 22, 2019 / 12:24 pm

Dakshi Sahu

CG के सबसे बड़े निजी स्कूल बिल्डिंग को तोडऩे हाईकोर्ट में चुनौती, जानिए कैसे अधिकारियों ने खेला बड़ा गेम

भिलाई. कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई टल गई। निगम प्रशासन ने भवन अनुज्ञा निरस्त होने के बाद भवन को तोडऩे टीम भी गठित कर दी थी। इससे पहले ही सोसाइटी ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विशेष सचिव अलरमेल मंगई डी के आदेश को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में चुनौती दी है। न्यायालय (High Court)से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई पर स्टे की मांग की है। विशेष सचिव ने सोसाइटी की जुनवानी खसरा नंबर-836 और 837 में निर्मित कृष्णा पब्लिक स्कूल भवन (KPS nehru nagar) की भवन अनुज्ञा और पूर्णता प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है।
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उद्यान की जगह बिल्डिंग
निगम प्रशासन ने कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी नेहरू नगर को शर्तों पर 22 अगस्त 2003 को ग्राम जुनवानी में कुल 95999 वर्ग फीट जमीन आवंटित की गई थी। शर्त के मुताबिक उक्त जमीन का उद्यान के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। सोसाइटी ने गलत जानकारी दे जमीन पर 30 नवंबर 2007 में बिल्डिंग बना दिया।
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कलेक्टर से शिकायत
सितंबर 2012 में अधिकारियों की मिली भगत से अतिरिक्त निर्माण का नियमितीकरण भी करवा लिया। वैशाली नगर निवासी रवि शर्मा ने कलेक्टर से शिकायत की थी। निगम से जांच प्रतिवेदन मंगाया। आवंटित पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने की अनुंशसा की।

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