पीड़िता की परिवाद पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को जामुल थाना क्षेत्र निवासी आरोपी जनार्दन राव के खिलाफ आपरध दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जामुल थाना प्रभारी को आरोपी के विरूद्ध अनाचार का मामला दर्ज कर 15 दिनों के भीतर कोर्ट को सूचित करने का आदेश भी दिया है।
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CG Rape News: पुलिस ने दर्ज किया FIR
पीड़िता ने अपने अधिवक्ता वैभव मुदगल के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट में परिवाद पेश किया था। अधिवक्ता वैभव मुदगल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा जुर्म भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपी भिलाई में एक प्राइवेट कम्पनी में कार्यरत है। जीवन साथी डॉट कॉम के माध्यम से पीड़िता के साथ वर्ष 2021-22 में जान-पहचान हुई। उसके पश्चात आरोपी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और घर वालों से चर्चा कर विवाह का निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। दबाव बनाकर जयपुर राजस्थान चलकर वहां विवाह करने के बाद भिलाई वापस आने का प्रस्ताव रखा। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और 17 नवंबर 2022 को राजस्थान जयपुर जाकर किराए के मकान में रहने लगी। वहां
बेहोशी की हालत में अश्लील फोटोग्राफ्स लेकर दी धमकी
आरोपी ने उसकी इच्छा के विरूद्ध अनाचार किया। बेहोशी की दवा देकर बेहोशी की हालत में अश्लील फोटोग्राफ्स लेकर यह धमकी देने लगा कि वह उसके फोटो को वायरल कर देगा। इधर पीड़िता के माता-पिता द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जामुल पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी। उधर आरोपी ने फोटो वायरल की धमकी देकर उसे पुणे ले जाकर होटल के कमरे में बंद कर दिया था। किसी तरह होटल के कमरे से बाहर निकलकर वह पुणे पुलिस तक पहुंची और सहायता मांगी। उसके बाद अपने परिजन की मदद से 7 मई 2024 को भिलाई स्थित अपने निवास पहुंची। अपने साथ हुए अनाचार की घटना की पुलिस अधीक्षक से शिकायत की लेकिन पुलिस से सहयोग नहीं मिला। तब उन्होंने अपने अधिवक्त वैभव मुदगल के माध्यम से दुर्ग न्यायालय में धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का परिवाद प्रस्तुत किया।