डूंगरपुर

RMSCL का बड़ा आदेश, राजस्थान में इन तीन दवाओं के कॉम्बिनेशन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

Rajasthan Big News : राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड का बड़ा आदेश। राजस्थान में तीन दवाओं के इस कॉम्बिनेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों पर यह दवा 2 सितबर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं।

डूंगरपुरSep 05, 2024 / 05:23 pm

Sanjay Kumar Srivastava

File Photo

Rajasthan Big News : राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड का बड़ा आदेश। केन्द्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने नि:शुल्क दवा लिस्ट में शामिल सर्दी, जुकाम के साथ बुखार में दी जाने वाली तीन दवाओं के कॉम्बिनेशन सिट्रीजीन एचलीएस पेरासिटामोल, फिनाइलफाइन एचसीएल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हैं। अब इस दवा का न तो मानव उपयोग के लिए विनिर्माण किया जाएगा और न ही इसका वितरण व विक्रय होगा। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों पर यह दवा 2 सितबर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं।

आवश्यक दवा सूची से हटाया

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रभारी अधिकारी जिला औषधि भण्डार डूंगरपुर के डॉ. विपिन मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 156 प्रकार की कॉम्बिनेशन की दवाओं को प्रतिबंधित किया हैं। जिसमें से राजस्थान में नि:शुल्क दवा योजना की लिस्ट में दवा सिट्रीजीन एचसीएल, पेरासिटामोल, फिनाइलफाइन एचसीएल टेबलेट (सेटीरिजन 5 एमजी, फिनाइलफाइन 10 एमजी एंड परोसिटामोल 325 एमजी टेबलेट) को आवश्यक दवा सूची से हटा दिया हैं।
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तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन को किया प्रतिबंधित

डॉ. विपिन मीणा ने बताया कि जानकारी के अनुसार इन तीन दवाओं के मिश्रण को सर्दी जुकाम के साथ बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत होने पर मरीज को देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि मरीज को सिर्फ सर्दी जुकाम हैं, बुखार नहीं आ रहा या फिर उसे शरीर में दर्द की शिकायत भी नहीं होती हैं तो ऐसे में भी तीनों दवाओं का कंबीनेशन दिया जा रहा था। ये तीनों दवाएं नि:शुल्क दवा की सूची में अलग से भी मौजूद हैं। यही कारण है तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन को प्रतिबंधित कर दिया हैं।

आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर किया जाएगा निस्तारित

डॉ. विपिन मीणा ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 8 लाख दवाएं संस्थाओं एवं औषधि भण्डार में उपलब्ध हैं। जिले के चिकित्सा संस्थानों में 10 से 25 हजार टेबलेट उपलब्ध हैं। जिसे मुख्यालय से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर निस्तारित किया जाएगा। इससे पूर्व समस्त संस्थाओं सिट्रीजीन, एचसीएल, पेरासिटामोल, फिनाइलफाइन एचसीएल रोगी वितरण से प्रतिबंधित कर सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए हैं।
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