तो होगी दो वर्ष की सजा
जिला निर्वाचन अधिकारी अंकितकुमार सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साइलेंस पीरियड के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा न आयोजित करेगा। न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर कारावास की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यह भी पढ़ें