धौलपुर

बालिका के साथ छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपित को 3 साल की सजा

जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के नादनपुर पुलिस थाना पर दर्ज हुए पंद्रह वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।

धौलपुरNov 07, 2024 / 06:56 pm

Naresh

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के नादनपुर पुलिस थाना पर दर्ज हुए पंद्रह वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार सौ रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। ममले में दो अन्य आरोपियों को एक साल के लिए कोर्ट ने पाबन्द किया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के नादनपुर पुलिस थाना पर 15 वर्षीय पीडि़ता ने 29 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे उसने बताया कि वह 28 दिसम्बर 2021 को शौंच के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी महेंद्र ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। जब पीडि़ता ने इसका विरोध किया तो आरोपी महेंद्र ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीडि़ता की आवाज सुन कर परिजन उसे बचाने आए तो उनके साथ भी आरोपी महेंद्र और उसके साथियों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। आरोपी जमानत पर चल रहा है। मामले के दो अन्य आरोपी जीतू और धर्मेंद्र भी पुलिस जमानत पर चल रहे है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 13 गवाह परीक्षत करा कर दस्तावेजों को सावित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को महेंद्र पुत्र रामस्वरूप को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और मामले के दो अन्य आरोपी धर्मेंद्र पुत्र रामस्वरूप और जीतू पुत्र रामस्वरूप को एक साल के लिए पाबंद किया हैं। साथ ही सात हजार सौ रूपये का जुर्माना से दण्डित किया है।

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