-कुछ शर्तों के साथ रेलवे ने दी है रिफंड पाने की सुविधा धौलपुर.भारत के उत्तरी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसमें कोहरे का असर आम लोगों के साथ ट्रेन के संचालन पर पड़ता है। ठंड में जब घने कोहरा होता है तो इसकी वजह से कई ट्रेनें लेट चलती हैं। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो जाती हैं या फिर कैंसिल भी हो जाती है। ट्रेन के कैंसिल होने पर तो यात्रियों को टिकट की पूरी राशि मिल जाती है। लेकिन ट्रेन के लेट होने पर भी भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को पूरा रिफंड पाने का अधिकार दिया है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्तें अवश्य होती हैं।
कब मिलता है पूरा रिफंड भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो यात्री को टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अगर यात्री ने तत्काल टिकट बुक किया है तब टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। फुल रिफंड पाने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद सबमिट करनी होगी।
कहां फाइल करें टीडीआर यात्री आईआरसीटीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन टीडीआर फाइल करने के लिए उन्हें टिकट काउंटर पर जाना होगा। टिकट काउंटर पर जाकर उन्हें टिकट सरेंडर करना होगा। जिसके बाद उन्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। आपको बता दें कि टीडीआर या टिकट सरेंडर करने के बाद रिफंड मिलने में न्यूनतम 90 दिन लगते हैं।
कैसे फाइल करें टीडीआर -सबसे पहले आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर यूजरआईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। -अब सर्विस के ऑप्शन में जाकर टीडीआर को सेलेक्ट करें।-इसके बाद माय ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें।
-अब स्क्रीन पर फाइल टीडीआर ऑप्शन शो होगा, उसे सेलेक्ट करें।-अब सभी जानकारी देने के बाद सबमिट करें। -इसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट भारतीय रेलवे को भेजा जाएगा। रेलवे द्वारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा।-नोट कर लें कि रिफंड की राशि उस बैंक अकाउंट में आएगी जिसके जरिए आपने टिकट बुक की थी