धौलपुर

ले रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो 31 तक कराएं सत्यापन

सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कोई भी पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो 31 दिसम्बर तक आपको अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा। यानी अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। सत्यापन नहीं कराने से आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है।

धौलपुरDec 29, 2024 / 05:16 pm

Naresh

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– पेंशन लेने के लिए प्रतिवर्ष देना होता है अपने जीवित होने का प्रमाण
– डेड लाइन 31 दिसम्बर, जिले में अभी भी 52 हजार 806 का सत्यापन शेष

धौलपुर. सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कोई भी पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो 31 दिसम्बर तक आपको अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा। यानी अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। सत्यापन नहीं कराने से आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। दरअसल पेंशन के लिए प्रत्येक वर्ष में हर वर्ष नवम्बर और दिसम्बर माह में प्रार्थी को जीवन होने का प्रमाण पत्र देना होता जिससे उसकी पेंशन आगमी वर्ष भी जारी रह सके।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण जिले के 52806 लाभार्थियों की पेंशन अटक सकती है। सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। 1 लाख 52 हजार 457 लाभार्थी जिले भर में योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिनमें से 1 लाख 26 हजार 819 ग्रामीण तो 25638 लभार्थी शहरी क्षेत्र के हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार इनमें से शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 52806 पेंशन धारकों ने अब तक जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया है। तो वहीं जिले में नवीन सत्र के दौरान 67 प्रतिशत लाभार्थियों का ही सत्यापन हो पाया है। जिस कारण जो लाभार्थी सत्यापन से शेष हैं वह 31 दिसम्बर तक सत्यापना करा लें। यदि सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी पेेंशन रुक सकती है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कृषक वृद््धजन पेंशन और दिव्यांग पेंशन आदि शामिल हैं।
सत्यापन के लिए लेकर जाएं ये दस्तावेज

पेंशनधारी को अपने पीपीओ नम्बर, जनआधार नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर लेकर ई-मित्र पर स्वंय को उपस्थित होना होगा। अपने बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज कर अपने जीवित होने के प्रमाण के साथ साथ पुत्र सरकारी सेवा में नहीं होने एवं वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक नहीं होने की स्वघोषणा करनी होगी। वर्तमान में पूरे जिले में 1 लाख 52 हजार से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं।
ई-मित्र पर ना हो सत्यापन तो क्या करें

अगर किसी प्रार्थी के 10 से अधिक प्रयास करने पर भी बायोमेट्रिक नहीं आते हैं तो वेबसाइट पर उसका आधार आधारित ओटीपी आएगा। साथ में उसकी फोटो से भी सत्यापन किया जा सकता है। परन्तु उसके लिए आधार में मोबाइल नम्बर दर्ज होना अनिवार्य है। अगर उपरोक्त दोनों तरीके से सत्यापन नहीं हो पाता है तो प्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर रिपोर्ट तैयार करवाकर स्वयं प्रार्थी को विकास अधिकारी पंचायत समिति में प्रस्तुत होकर ऑफलाइन तरीके से अपना सत्यापन करवा सकेंगेे। इसके अलावाए 181 पर फोन कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
– जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं और उन्होंने सत्यापन नहीं कराया है तो वह 31 दिसम्बर तक सत्यापन करा लें। सत्यापना नहीं कराने पर उनको पेंशन मिलने में परेशानी आ सकती है।
-देवेन्द्र सिंह जांगिल, जिला पर्यवेक्षण समाज कल्याण अधिकारी

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