केंद्र सरकार ने रसद विभाग को आदेश जारी कर राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू करने के निर्देश दिए है। अब उपभोक्ता ने अगर 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने में पिछले माह की राशन सामग्री नहीं मिलेगी। अब उपभोक्ता की कहीं शिकायत भी नहीं सुनी जाएगी।
पहले उपभोक्ता एक बार में दो माह का राशन ले लेते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। नए निर्देश आने के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को माह की अंतिम तारीख तक वितरण करने निर्देश दिए हैं।
शत-प्रतिशत राशन देने का दबाव रहेगा
नए नियमों के चलते राशन वितरण में कसावट आएगी। अब दुकानों पर एक तारीख को ही राशन उपलब्ध होगा। दुकानदार को हर दिन दुकान को खोलना पड़ेगा। शत-प्रतिशत राशन वितरण का दबाव रहेगा। इसका फायदा जिले में 462 राशन दुकानों से जुड़े 1 लाख 88 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि माह की अंतिम तारीखों में वितरण का दबाव ज्यादा रहेगा। यदि इस दौरान पॉश मशीन में गड़बड़ी या सर्वर की समस्या बनी तो परेशानी खड़ी हो सकती है। वितरण में नहीं कर सकेंगे हेराफेरी
राशन की दुकानों से राशन वितरण में हर माह राशन दुकान संचालक राशन वितरण में थोड़ी-बहुत हेराफेरी कर लेते थे। दुकानदार उपभोक्ता को दूसरे माह में आने के लिए अक्सर बोल देते थे। जब उपभोक्ता दूसरे माह राशन लेने जाता था तो दुकानदार पॉश मशीन पर दो माह का अंगूठा लगवा लेते। जबकि राशन एक महीने का ही देते थे। इसी तरह की शिकायतें अक्सर रसद विभाग के अधिकारियों के पास पहुंच रही थी। इसी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। ऐसे 9 से 12 प्रतिशत उपभोक्ताओं का राशन दबाया जाता था। नई व्यवस्था के अनुसार कालाबाजारी पर रोक लगेगी।