धौलपुर

देरी से पहुंचे अधिकारी, गुस्साएं लोग महिला का शव ले गए

शहर में मुंबई-दिल्ली हाइवे स्थित वाटर वक्र्स चौराहे पर गुरुवार शाम अनियंत्रित टेलर ने टैम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में महिला सफाई कर्मी रेखा (40) की मौत हो गई जबकि चालक समेत छह घायल हो गए।

धौलपुरJul 25, 2024 / 10:15 pm

rohit sharma

धौलपुर. भीड़ को समझाइश करते एसपी सुमित मेहरड़ा।

धौलपुर. शहर में मुंबई-दिल्ली हाइवे स्थित वाटर वक्र्स चौराहे पर गुरुवार शाम अनियंत्रित टेलर ने टैम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में महिला सफाई कर्मी रेखा (40) की मौत हो गई जबकि चालक समेत छह घायल हो गए। घटना से गुस्साएं वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल पहुंचे और शव को लेकर कोतवाली थाने के सामने रख दिया। समझाइश के बाद वापस लोग अचानक उग्र हो गए और मृतका के पुलिस कब्जे से लेकर हाइवे की तरफ चल दिए। सूचना पर एसपी सुमित मेहरड़ा समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और समझाइश की। जिस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पुराने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यहां अस्पताल में देर शाम तक हंगामा बना रहा।
बताया जा रहा है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कुछ महिला सफाई कर्मी शाम करीब 4 बजे टैम्पो से नगर परिषद कार्यालय की तरफ जा रही थी। यहां सफाई कर्मियों की बैठक बुलाई थी। वाटर वक्र्स चौराहे पर हाइवे संख्या 44 पार करते समय अनियंत्रित टेलर ने टैम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में चालक समेत सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां महिला सफाईकर्मी रेखा (40) पत्नी बनवारी निवासी हरिजन बस्ती गडरपुरा को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल पहुंचे और नगर परिषद अधिकारियों के नहीं आने और व्यवस्था को लेकर हंगामा हो गया। गुस्साएं लोग शव को हाइवे की तरफ ले जाने लगे जिस पर एसपी समेत अन्य अधिकारी पीछे से पहुंचे और काफी समझाइश के बाद शव मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर देर शाम तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।
तीन आरोपियों को 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा

धौलपुर. धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में साल 2017 में बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करने और ठेके में आग लगाने के मामले में एडीजी कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। एडीजी कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों में से तीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में शामिल चौथे आरोपी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।
अपर लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि ग्वालियर मध्यप्रदेश के रहने वाले एक परिवादी ने वर्ष 2017 में धौलपुर शहर के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि चार आरोपी सतीश पुत्र रूप सिंह निवासी जवाहर कॉलोनी, दिलीप पुत्र बेनीराम निवासी सरेखी, फूल सिंह पुत्र सांवलिया निवासी मौरोली का पुरा और सुशील पुत्र फूल सिंह निवासी मौरोली का पुरा धौलपुर ने बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचकर फ्री में शराब मांगने को लेकर झगड़ा किया था।
इसके साथ ही उन्होंने झगड़े के बाद सेल्समेन राजवीर की मारपीट कर ठेके के सामने लगे छप्पर में आग लगा दी थी। उसी मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश सावित्री निर्भीक आनंद ने आरोपी दिलीप, फूल सिंह और सुशील को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ उन्हें 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2020 में चौथे आरोपी सतीश की मृत्यु हो चुकी है। जिसके चलते उसके मामले को ड्रॉप कर दिया गया था। उसी मामले में शेष तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

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