सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल सुरक्षा कारणों से मलिंगा को धौलपुर से भरतपुर शिफ्ट किया गया है। दरअसल, धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय पर सहायक अभियंता हर्षाधिपति वाल्मिकी के साथ मारपीट करने के आरोपी पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि जेवीवीएनएल के AEN हर्षाधिपति वाल्मीकि की ओर से मार्च, 2022 में धौलपुर के बाड़ी थाने में पूर्व विधायक और BJP नेता गिर्राज सिंह मलिंगा और उसके साथियों पर मारपीट करने सहित SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। मामला तूल पकड़ने के बाद मई 2022 में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। मलिंगा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले सरेंडर हों, उसके बाद ही इस केस में आगे की सुनवाई करेंगे।
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