धौलपुर

बिना लाइसेंस आतिशबाजी सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्रवाई

बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री नहीं करें यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाजार में या अन्य कहीं आतिशबाजी सामग्री, पटाखा विक्रय करता हुआ पाया जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

धौलपुरOct 10, 2024 / 06:10 pm

Naresh

– 16 तक कर सकते हैं आवेदन
धौलपुर. दीपावली के त्योहार पर ग्रीन आतिशबाजी सामग्री विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए 10 से 16 अक्टूबर तक इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्रीन आतिशबाजी सामग्री के विक्रय के लिए खुला सार्वजनिक स्थान चिन्हित किया जाकर विक्रेताओं को खाली भूखण्डों पर 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाकर अनुमोदन के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर को भेजे जाएंगे।
चिन्हित किए स्थान पर पानी प्रकाश एवं सफाई की व्यवस्था संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत से कराई जाएगी। व्यवस्थाओं के एवज में संबंधित अस्थाई लाइसेंस धारक से एक निश्चित शुल्क 600 रुपये लिया जाएगा। दीपावली के त्योहार पर बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री नहीं करें यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाजार में या अन्य कहीं आतिशबाजी सामग्री, पटाखा विक्रय करता हुआ पाया जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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