आपको बता दें कि, पुरातत्व विभाग ने तवेली महल के पास राजस्व विभाग की जमीन पर अवैध कैंटीन का निर्माण कराया जा रहा था। इस मामले में पत्रिका ने 6 फरवरी के अंक में अनदेखी राजस्व विभाग की जमीन पर पुरातत्व विभाग बना रहा अवैध कैंटीन के शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद जवाबदार हरकत में आए। तहसीलदार सुरेश नागर ,पटवारी कैलाश बुंदेला के साथ राजस्व का दल और नगर परिषद की सीएमओ मयूरी वर्मा निर्माणाधीन स्थान पर पहुंचे।
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स्वामित्व के कागज मांगे तो बगले झांकने लगा इंजीनियर
तहसीलदार सुरेश नागर और सीएमओ मयूरी वर्मा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य करवा रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर से भूमि स्वामित्व के प्रमाणित दस्तावेज मांगे तो मौके पर मौजूद कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर और सुपरवाइजर बगले झांकने लगे। इस मौके पर अधिकारियों ने केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी तलब किया पर बताया गया कि विभाग के प्रभारी संरक्षण सहायक प्रशांत पाटणकर भोपाल में है। इसके बाद दल ने अपनी कार्यवाही शुरू की।
‘हाथ जोड़ता हूं मत करो’
सीमांकन के दौरान मौके से जब राजस्व अधिकारी ने प्रभारी संरक्षण सहायक प्रशांत पाटणकर से दूरभाष लाउडस्पीकर पर इस विषय में जानकारी मांगी तो उन्होंने अधिकारी को कहा – मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, काम बंद करवा दो। ऐसा कह कर उन्होंने फोन काट दिया।
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0.443 हेक्टेयर भूमि राजस्व की निकली
राजस्व विभाग के दल ने संबंधित भूमि का सीमांकन किया तो पूरी भूमि राजस्व विभाग की निकली सीमांकन के बाद पटवारी कैलाश बुंदेला ने बताया कि जिस स्थान पर कैंटीन निर्माण चल रहा है । वह और उसके आसपास की सारी जमीन राजस्व विभाग की है। कैंटीन के दोनों भवन सर्वे नंबर 273 में निर्माणाधीन है। आसपास की जमीन सर्वे नंबर 149, 274 और 275 है जो राजस्व के वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने मौके पर पंचनामा बनाकर उपस्थित लोगों से हस्ताक्षर लिए मौके पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को बुलाया पर कोई भी मौके पर नहीं आया।
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अवैध अतिक्रमण सहित राजस्व संहिता का उल्लंघन
तहसीलदार सुरेश नागर ने बताया कि हमने मौके पर काम बंद करवा दिया है। संबंधित के खिलाफ राजस्व संहिता के उल्लंघन और अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। सीएमओ मयूरी वर्मा ने बताया कि नोटिस देने के लिए उपयंत्री को निर्देशित कर दिया है। पुरातत्व विभाग द्वारा भवन अनुज्ञा के साथ.साथ और भी अनुमति संबंधित नियम तोड़े नोटिस दिए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई होगी।