राज्य शासन द्वारा निजी यात्री वाहनों में सफर करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन है, बौद्विक दिव्यांग व्यक्ति, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, एचआईव्ही एड्स से पीड़ित व्यक्ति को यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने के लिए अधिसूचित गया है। लोगों को छूट का लाभ मिल रहा नहीं इसे लेकर यात्री बसों की चेकिंग की गई।
साथ ही यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूली की शिकायत पर राज्य के परिवहन अधिकारियों को वसूली की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने एवं ऐसे यात्री वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यात्री बसों में किराया सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करने भी कहा गया है। विभागीय प्रवर्तन अमले द्वारा निर्देशों के अनुपालन के तहत यात्री वाहनों की जांच की गई। निर्धारित किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाये गये वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किए संचालित होते पाए गए 349 यात्री वाहनों में चालानी कार्रवाई की गई। ऑपरेटरों से 4,47,800 रू. समन शुल्क वसूल किया गया।
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