धमतरी

Pm Awas Yojana: आय-जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों को ही मिलेगा पीएम आवास, नए नियम से मचा गया बवाल

Pm Awas Yojana: आय, जाति प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों को ही पीएम आवास योजना के लिए पात्र माना जाएगा। यह सुनते ही लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने पीएम आवास योजना में नियमों के पेंच को लेकर शोर-शराबा शुरू कर दिया।

धमतरीNov 20, 2024 / 01:26 pm

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Pm Awas Yojana: 15 नवंबर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए हितग्राही सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वार्डों में निगम शिविर लगा रहा है। मंगलवार को शहर के बांसपारा, महात्मा गांधी, बठेना और इंडोर स्टेडियम हॉल में शिविर का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी वार्ड में आवेदन के साथ बी-1, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न कराया गया। दोपहर 12 बजे शिविर में भीड़ लगने पर लेागों को जानकारी हुई कि नियम में परिवर्तन कर दिया गया है।
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अब अन्य दस्तावेजों के साथ ही आय, जाति प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों को ही पीएम आवास योजना के लिए पात्र माना जाएगा। यह सुनते ही लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने पीएम आवास योजना में नियमों के पेंच को लेकर शोर-शराबा शुरू कर दिया। अंतत: कर्मचारियों ने पीएम आवास शहरी 2.0 सर्वेक्षण के गाइड लाइन की कापी लोगों के सामने रखकर उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ।
हालांकि थोड़ी देर बाद शिविर से भीड़ छंट गई। वार्डवासी ममता सोनकर, अनिवाश पटेल, मथुरा यादव ने बताया कि दो साल पहले उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया था। सर्वे सूची में उनका नाम भी दर्ज है, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला। अब फिर से आवेदन, जमीन समेत अन्य जरूरी दस्तावेज के साथ ही आय-जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। उनका कहना था कि वंशावली रिकार्ड नहीं होने से जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है।

बाध्यता शून्य करने की मांग को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन

इधर पार्षद कमलेश सोनकर का कहना है कि पीएम आवास में इनकम टैक्स की बाध्यता समझ में आती है, लेकिन आय, जाति प्रमाण पत्र मांगना उचित नहीं है। पात्रता रखने के बाद भी लोग आवेदन नहीं कर पा रहे।

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