न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार मामला दुगली थाना के ग्राम दिनकरपुर की है। सरकारी वकील गजानंद मीनपाल ने बताया कि गांव में शादी कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने गांव कुछ युवक भी आए थे। मोहन नेताम और भीखम मरकाम शादी घर से निकल गांव तालाब में नहाने गए। इसी समय दो लड़कियां गुजर रही थी, जिसे देखकर दोनों युवक गाली-गलौच करने लगे। लड़कियों की शिकायत पर रामप्रसाद नेताम, देवराज नेताम, चन्द्रभवन नेताम, प्रताप नेताम, जगेश नेताम, हेमंत नेताम, रवि मरकाम मौके पर पहुंच गए और दोनों युवक मोहन नेताम और भीखम मरकाम को मना किया।
दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। इसी बीच तैश में आकर भीखम एसिड लेकर पहुंच गया और मोहन नेताम ने उक्त बॉटल का ढक्कर खोलकर युवकों पर फेंक दिया। एसीड से युवकों के हाथ,पैर व चेहरे झुलस गए। प्रार्थी पुरूषोत्तम नेताम ने दुगली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अभियुक्त मोहन नेताम (21) पिता स्व. देवलाल नेताम दिनकरपुर, भीखम मरकाम (19) पिता सगऊ राम मरकाम दिनकरपुर के खिलाफ धारा 326-ए, 324,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
सजा एक नजर में मामले की जांच के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) में हुई। न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने मामले में सभी सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त मोहन नेताम और भीखम मरकाम को धारा 326-क के आरोप में 10-10 साल सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।