रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376-ए, 506 अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। तुकेश्वर साहू को 9 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली टीआई ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
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CG Rape Case: यह है पूरा मामला
कोतवाली टीआई शरद ताम्रकार ने बताया कि बस्तर से एक छात्रा पढ़ाई करने धमतरी आई थी। वह नगरी रोड स्थित एक कृषि कॉलेज में पढ़ाई करती थी। शहर के मकई चौक स्थित एक भवन में किराए से रहती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रोफेसर तुकेश्वर साहू (34) निवासी जांजगीर ने शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया। प्रोफेसर ने अपने सहयोगी मनभावन कहरा (34) जांजगीर के साथ मिलकर पीड़िता को बादाम शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार किया। इसका अश्लील वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रोफेसर तुकेश्वर साहू और मनभावन कहरा के खिलाफ धारा 376 (घ), 506 के तहत एफआईआर की। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर तुकेश्वर साहू को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा, लेकिन मौके का फायदा उठाकर सहयोगी मनभावन कहरा फरार हो गया था। उसे भी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।