तीन घंटे या इससे अधिक ट्रेन लेट होती है तो पूरी राशि रिफंड करेगा रेलवे
इससे सर्दियों के दिनों में कोहरे से कई घंटे ट्रेन देरी से आने पर परेशान होने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। भारतीय रेल टिकट की पूरी राशि रिफंड करेगा, लेकिन इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इसके तहत कोहरे के कारण तीन घंटे या इससे अधिक ट्रेन लेट होती है तो यात्री टिकट की राशि का पूरा रिफंड पाने को लेकर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए यात्रियों को डिपोजिट रसीद को सबमिट करनी होगी। वहीं तत्काल टिकट को रेलवे ने इस श्रेणी में शामिल नहीं किया है। यह भी पढ़ें
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काउंटर पर देना होगा फॉर्म
कोहरे के चलते ट्रेन के समय में अत्यधिक देरी होने पर यात्री टिकट निरस्त करवा सकेगा। यात्री को रिफंड के लिए आरक्षण काउंटर पर जाना होगा और काउंटर से फार्म लेकर केंसल आप्शन पर मार्क करना होगा। इसके बाद पुन: आरक्षण के लिए भरी डिटेल को लिखना होगा। इस पर टिकट काउंटर पर उसे जमा करना होगा। जानकारी के अनुसार जिस डिवीजन से सवारी गाड़ी संचालन होता हैं, वहीं से सवारी गाड़ी के लेट होने पर वहां के रेलवे कंट्रोल से टैग कर दिया जाता हैं। जिससे गाड़ी की लेट लतीफी की जानकारी सभी आरक्षण काउंटरों पर पहुंचती है। इस पर सवारी गाड़ी के तीन घंटे या इससे अधिक लेट होने पर पैसेंजर को शत प्रतिशत रिफंड दे दिया जाता है।
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