अब फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। इससे कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कृषि जिंस के व्यापार पर निर्धारित मण्डी शुल्क वसूला जाएगा। तय शुल्क नहीं भरने पर मंडी प्रशासन की ओर से पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी। इस संबंध में कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय बांदीकुई की ओर से संबंधित उप मण्डी यार्ड, व्यापार संघ अध्यक्ष को अवगत कराया गया है।
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यह है कृषक कल्याण शुल्क
गुड़, चीनी, फल एवं सब्जियों पर किसी भी प्रकार का मण्डी शुल्क नहीं है, लेकिन फल, सब्जियों के व्यापार पर एक प्रतिशत एवं गुड़, चीनी के व्यापार पर 0. 50 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क देय है। इसके अलावा कृषि जिसों के व्यापार पर भी कृषक कल्याण शुल्क है।इनका कहना है
मण्डियों के बाहर कृषि जिसों के व्यापार पर शुल्क के आदेश जारी हो गए हैं। इससे मण्डियों के राजस्व आय में बढ़ोतरी होगी।-मनीष मिश्रा, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई
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