दौसा

अपराधी को पकड़ने गई महुवा पुलिस पर हमला, थानाधिकारी सहित 7 पुलिसकर्मी घायल

रसीदपुर गांव की घटना

दौसाJun 03, 2018 / 08:52 am

gaurav khandelwal

मंडावर। थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव में अपराधी को पकडऩे गई महुवा थाना पुलिस पर परिजनों ने हमला कर आरोपित को छुड़ा लिया। घटना में महुवा थानाधिकारी सहित सात पुलिसकर्मी घायल हुए।
 

कई वर्षों से फरार चल रहा था वांछित अपराधी सद्दा मीना

मंडावर थानाधिकारी अशोक झाझडिया ने बताया कि महुवा पुलिस थाना क्षेत्र में फायरिंग एवं मारपीट के मामले में कई वर्षों से फरार चल रहे वांछित अपराधी उमेश उर्फ सद्दा मीना पुत्र जयराम निवासी रसीदपुर को मुखबिर की सूचना पर रात्रि को महुवा थानाधिकारी अमितकुमार चौधरी मय पुलिस जाप्ते के गिरफ्तार करने पहुंचे।
 

परिजनों ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़वाकर भगा दिया

पुलिस जब अपराधी उमेश उर्फ सद्दा को गिरफतार कर महुवा ले जा रही थी तो उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़वाकर भगा दिया। हमले में महुवा थानाधिकारी अमित चौधरी, हैड कांस्टेबल समुन्द्र सिंह, कांस्टेबल राकेश, कुशलपाल, पुष्पेन्द्र, धर्मराज एवं सतेन्द्र सहित सात पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार कराया गया।
 

11 महिला-पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में महुवा थानाधिकारी ने आरोपी उमेश उर्फ सद्दा, रितेश पुत्र जयनारायण मीना, विश्राम, ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल मीना, सुरेश पुत्र भजनी मीना, जयराम मीना, हेतराम मीना, राजेश मीना, टिप्पल एवं रामपति व रूपवति सहित 11 महिला-पुरुषों के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने, आरोपी को छुड़वाने, सरकारी जीप में तोड़-फोड़ करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने आदि का मामला दर्ज कराया।
 

मण्डावर थाना पुलिस ने रसीदपुर से विश्राम व ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल मीना, सुरेश पुत्र भजनी मीना निवासी रसीदपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध कर शनिवार को बाल न्यायालय दौसा में पेश किया। जहां से उसे बाल सम्प्रेषण गृह भेजने के आदेश दिए।
 

एक अन्य मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट क्रम दो न्यायालय ने करीब 20 साल पुराने राजकार्य में बाधा डालने के एक मामले में चार आरोपितों को एक-एक साल के साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि परिवादी पुलिस हैड कांस्टेबल विश्वनाथ की ओर से दर्ज कराए गए मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट क्रम दो न्यायालय के न्यायाधीश पूरणसिंह ने हजारीलाल मीना, रामसहाय मीना, श्रवणलाल मीना एवं सीताराम मीना निवासी सुल्तानपुरा को सजा सुनाई।

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