दरअसल जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में राजेंद्र भारती ने 10.50 लाख रुपए तीन साल के लिए जमा किए थे। इस जमा राशि पर 13.50 फीसदी ब्याज दिया जा रहा था। जमा राशि की अवधि को काटछांट करके 10 व 15 साल कर दी। प्रकरण में एमएलए की लेटलतीफी पर कोर्ट नाराज उठा। इसी मामले में एक अन्य आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने उसके लिए वारंट जारी कर दिया।
एमपी एमएलए कोर्ट लंबित है ट्रायल
इस केस में बैंक ने धोखाधड़ी का परिवाद दतिया में दायर किया था, लेकिन यह केस एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गया है। आरोपियों का बचाव साक्ष्य चल रहा है। राजेंद्र भारती दोपहर 3:30 बजे न्यायालय में पहुंचे जिसपर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई।
इस केस में बैंक ने धोखाधड़ी का परिवाद दतिया में दायर किया था, लेकिन यह केस एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गया है। आरोपियों का बचाव साक्ष्य चल रहा है। राजेंद्र भारती दोपहर 3:30 बजे न्यायालय में पहुंचे जिसपर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई।
फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट में आने का समय नहीं मालूम
रघुवीर प्रसाद प्रजापति का मेडिकल आया कि वह बीमार हैं, जिससे उपस्थित नहीं हो सके हैं। कोर्ट ने जिस डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, उससे भी स्पष्टीकरण मांगा है। गिरफ्तारी वारंट जारी कर 4 मार्च को तलब किया है।
रघुवीर प्रसाद प्रजापति का मेडिकल आया कि वह बीमार हैं, जिससे उपस्थित नहीं हो सके हैं। कोर्ट ने जिस डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, उससे भी स्पष्टीकरण मांगा है। गिरफ्तारी वारंट जारी कर 4 मार्च को तलब किया है।