दंतेवाड़ा

CG News: त्योहारी सीजन को लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलर्ट, 9 व्यापारियों को थमाया नोटिस…

CG News: त्योहारी सीजन में व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि पुन: गलती पाई गई, तो उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

दंतेवाड़ाOct 27, 2024 / 01:46 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News: आगामी दीपावली त्यौहार के अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों, बेकरी फर्मों, होटलों और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिले के गीदम, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, बारसूर और नकुलनार क्षेत्रों के विभिन्न खाद्य परिसरों का दौरा किया गया।

CG News: इन व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए दी गई चेतावनी

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 114 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनमें मिठाइयाँ, नमकीन, दूध, दही, पनीर, आटा, बेसन, सूजी, तेल आदि शामिल थे। निरीक्षण में 8 अमानक और 2 मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पाए गए, जिन्हें तुरंत नष्ट करवाया गया।
संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि पुन: गलती पाई गई, तो उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इस दौरान 9 व्यापारियों को सुधार के लिए निर्देशित किया गया।
इसके अलावा निरीक्षण के दौरान नमूना परीक्षण हेतु विधान होटल से कलाकंद, दन्तेश्वरी राजस्थान स्वीट्स से नारियल बर्फी, पूनम होटल से खोवा, आदर्श किराना बचेली से सिल्वर कॉइन मैदा, पवन स्वीट्स एण्ड नाश्ता सेन्टर से खोवा एवं अन्य मिष्ठान प्रतिष्ठान गुप्ता स्वीट्स, जे.एम.डी. स्वीट्स, राजस्थान बीकानेर स्वीट्स, बाबा होटल।
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5 खाद्य व्यापारियों पर लगाया गया अर्थदण्ड

CG News: देवभोग स्वीट्स, अबे बीकानेर स्वीट्स, भारती स्वीट्स, ममता स्वीट्स, जयगुरू होटल, बिकट जूस कॉर्नर एंड स्वीट्स, लखन होटल, पवन फुट एण्ड स्वीट्स से बेसन लड्डू रसगुल्ला, मलाई पेड़ा, पेड़ा, खोवा, बर्फी, काजू कतली, कलाकंद, पनीर, बतासा, काजू कतली, मिठाई खोवा, मिल्क केक, नारियल बर्फी, मिक्सचर।
नारियल लड्डू, बर्फी, बेसन लड्डू का नमूना परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया, जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच कार्यवाही की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिनियम उल्लंघन के अनुसार अमानक पाये गये खाद्य पदार्थों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें 05 खाद्य व्यापारियों पर न्यायालय द्वारा 36,000 रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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