यह भी पढ़ें
CG Child Marriage Case: खेलने की उम्र में रचा रहे थे शादी… 80 बेटियों को मंडप से छुड़ाया
विगत दिनों विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम-बालुद में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर जिले की संयुक्त टीम, तहसीलदार दन्तेवाड़ा, पुलिस दंतेवाड़ा, चाईल्ड हेल्प लाईन, यूनिसेफ एवं जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विवाह स्थल पर पहुंचकर वर एवं वधु की आयु का सत्यापन किया, जिसमें पुष्टि हुई कि वर्तमान में बालिका विवाह की वैद्यानिक आयु पूर्ण नहीं की है। आयु कम होने पर बारातियों को बिना दुल्हन वापस लौटाकर बाल विवाह को सफलता पूर्वक रोका गया। वहीं दंतेवाड़ा वार्ड क्रमांक 04 में बाल विवाह होने की सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा वर एवं वधु की आयु का सत्यापन किया गया। जिसमें वर की विवाह हेतु वैद्यानिक आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण उपस्थित दोनों पक्षों को समझाईश देते हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराकर सहमति अनुसार विवाह को रोके जाने में सफलता प्राप्त किया गया ।