दमोह

हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

दमोहJul 09, 2020 / 08:41 pm

Sanket Shrivastava

Court verdict : ठेले पर फल बेचने वाले की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

दमोह. हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में जिला जेल में ढाई माह से बंद आरोपी की जमानत अर्जी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अधिवक्ताओं की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई। मामले में विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। मामला इस प्रकार है थाना जबेरा के ग्राम कलेहरा निवासी ने जबेरा में सूचना दी कि उसका चचेरा भाई नेपाल सिंह 10 अप्रेल 2020को सुबह 11 बजे घर से जबेरा जाने की कहकर साइकिल से निकला था। जब शाम तक वह घर वापस नहीं आया तो तलाश करने पर बिदारी टेक से अंदर जंगल में एक नाले में घायल अवस्था में मिला था। उसे लेकर अस्पताल जबेरा लाए जहां पर चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रताप सिंह की इस सूचना पर थाना जबेरा ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की जांच के दौरान मृतक के रिश्तेदार व गांव बस्ती के लोगों से पूछताछ में पुलिस ने यह पाया कि गांव के ही संदीप यादव उम्र 20 वर्ष ने मृतक की हत्या की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी के ढाई माह से जेल में होने व प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम नहीं होने के आधार पर जमानत मांगी। वहीं अभिभाषक ने मामले की गंभीरता के आधार पर निरस्त किए जाने की मांग की। विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप को देखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई है।

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